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यूपी: प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए बिल पास

यह विधेयक उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ़ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनेंस 2020 की जगह लेगा जो इस साल मार्च में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लाया गया था.

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इंडिया टुमारो

लखनऊ, 23 अगस्त | शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा ने 27 विधेयकों को पारित किया है जिसमें उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बिल 2020 भी शामिल है. ये बिल राजनीतिक आंदोलनों, प्रदर्शनों और जुलूसों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए अधिकार प्रदान करता है.

सभी विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया जबकि विपक्षी दल राज्य में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ और दलितों, ओबीसी और अन्य पिछड़े समुदायों पर अत्याचार का विरोध कर रहे थे.

विधेयक उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ़ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनेंस 2020 की जगह लेगा जो इस साल मार्च में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लाया गया था.

मार्च में अध्यादेश के पारित होने के बाद सीएए आंदोलन के दौरान 19 दिसंबर, 2019 को हुई हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी और कांग्रेस नेता सदफ जाफर सहित 57 व्यक्तियों से 1.5 करोड़ रुपये की वसूली के लिए यूपी सरकार ने आदेश जारी किए थे.

विधेयक में राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर नाम के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने की भी अनुमति होगी साथ ही प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भरपाई की जाएगी.

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