काहिरा, 14 सितंबर | मिस्र की एक अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड समूह के प्रमुख नेता मोहम्मद बादी को 2013 की एक हिंसक घटना के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बादी के पहले से ही कई मामलों में सजा भुगतने की ख़बर आती रही है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अहराम ऑनलाइन के हवाले से लिखा है कि शनिवार को बादी के साथ मोहम्मद अल-बेलतागी, सफावत हेगाजी समेत समूह के 9 अन्य नेताओं को तटीय पोर्ट सईद प्रांत में पुलिस स्टेशन से हथियारी चोरी के मामले में आजीवन जेल की सजा सुनाई गई।
अहराम ऑनलाइन ने आगे लिखा कि 2017 में केसेसन कोर्ट ने प्रतिवादियों की जेल की पिछली सजा को रद्द कर दिया था और मामले पर पुनर्विचार का आदेश दिया था। इसके बाद पुनर्विचार में उन्हें यह सजा हुई है।
अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादियों पर 5 लोगों की हत्या, 70 लोगों की हत्या का प्रयास, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट करने, पोर्ट सईद के अल-अरब पुलिस स्टेशन से गोला बारूद और हथियार की चोरी करने और हिंसा-अराजकता उकसाने का आरोप लगाया था।
हालांकि यह आखिरी आदेश नहीं है और अभी भी कोर्ट ऑफ केसेसन के सामने चुनौती दी जा सकती है।
मिस्र के कानून के अनुसार आजीवन कारावास की सजा 25 वर्ष है।
2010 में मुस्लिम ब्रदरहुड के आठवें प्रमुख के रूप में बादी को चुना गया था और 2013 में उसे काहिरा में 10 लोगों की हत्या के एक अन्य मामले में मौत की सजा दी गई थी। इतना ही नहीं उसे हिंसा के आरोपों में कुल 100 से ज्यादा साल की सजा मिल चुकी है।
–आईएएनएस