मसीहुज़्ज़मा अंसारी | इंडिया टुमारो
लखनऊ, 24 अगस्त | डॉ० कफील ख़ान पर NSA लगाए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 27 अगस्त दी है. कोर्ट ने सरकार से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा. अंतिम सुनवाई के लिए अगली तारिख 27 अगस्त दी गई है.
ज्ञात हो कि डॉ० कफील ख़ान को पिछले साल AMU में CAA के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था. फरवरी में उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी.
डॉ० कफील पर अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज है. वह मथुरा जेल में हैं. उनकी मां ने कोर्ट में हैबियस कॉरपस की याचिका दायर की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.
इस मामले में अंतिम सुनवाई 19 अगस्त को थी जिसमें जिसमें यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा था. इसमें अलीगढ़ के डीएम और मथुरा जेल अधीक्षक ने भी हलफनामा दायर किया था जिसके बाद कोर्ट ने 24 अगस्त को सुनवाई की तारिख तय किया था. आज इस मामले में अगली तारिख 27 अगस्त दी गयी है.
डॉ. कफील खान को 13 फरवरी, 2020 को हिरासत में लिया गया था. 6 मई को उनकी हिरासत अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई.
डॉ० कफील के भाई अदील अहमद ख़ान ने इंडिया टुमारो को बताया कि, “11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि वह किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है.”
उन्होंने कहा, “इसी प्रकार जब हम 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने 18 मार्च को हाईकोर्ट जाने का आदेश देते हुए कहा था कि आप की वहां सुनवाई होगी लेकिन COVID19 के कारण सुनवाई नहीं हो सकी.”
अदील ख़ान ने बताया कि, “जब 5 महीने से हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम लोग 30 जुलाई को दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड आर्डर किया है कि डॉ० कफील की माँ नुज़हत परवीन की रिट पेटिशन का निपटारा करें.”
डॉ० कफील ख़ान के परिवार को पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और डॉ० कफील जल्द उनके बीच होंगे.