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दिल्ली दंगाः पिंजड़ा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली ज़मानत

सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि, “दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि कलिता किसी भी सीसीटीवी फुटेज या किसी अन्य वीडियो में दिखाई नहीं देती हैं; उनके पास कलिता के भाषण की एक प्रति भी नहीं है.”

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इंडिया टुमारो

नई दिल्ली, 1 सितंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प‌िंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता को जमानत दे दी. उन्हें दिल्ली स्थिति ज़ाफराबाद के ‌निवासियों को दंगों में शामिल होने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

लाइवला.इन के अनुसार, जस्टिस सुरेश कुमार कैत की पीठ ने ज़मानत दी है. कलिता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि, “एक अन्य प्राथमिकी में वह पहले ही जमानत पर बाहर हैं. उस आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि कालिता ने केवल सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया और किसी भी हिंसा में शामिल नहीं हुईं हैं.”

सिब्बल ने तर्क दिया कि कलिता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और अब जांच की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा, इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं या वह देश छोड़ सकती हैं.

लाइवला.इन के अनुसार, सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि, “अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया है कि कलिता दंगा भड़काने के अपराध में शामिल हैं.”

उन्होंने कहा कि, “दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि कलिता किसी भी सीसीटीवी फुटेज या किसी अन्य वीडियो में दिखाई नहीं देती हैं; उनके पास कलिता के भाषण की एक प्रति भी नहीं है.”

देवांगना कलिता का नाम दिल्ली दंगों से सम्बंधित मामलों में 4 एफआईआर में शामिल है. कलिता को ये बेल FIR No. 50/2020 में मिली है. ये एफआईआर ज़ाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.

ज्ञात हो कि देवांगना कलिता की गिरफ्तारी मई 2020 में हुई थी. इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच सुरेश कैत ने देवांगना कलिता को जमानत देने के आदेश दिए हैं.

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